
सरकार की स्वामित्व योजना का लाभ लेकर नगर निगम के दो रेंट दुकानदार बने दुकानो के मालिक, 13 अन्य दुकानदारों ने कराई फुल पेमेंट, रजिस्ट्री करवाते ही मिलेगा मालिकाना हक- अभिषेक मीणा, नगर निगम आयुक्त।
निगमायुक्त की ऐसे अन्य दुकानदारों से अपील-मालिकाना हक लेने के लिए आएं आगे, कार्रवाई करें पूरी।
करनाल|| नगर निगम के रेंट दुकानदारों की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक देने की स्कीम में शहर के कर्ण पार्क के साथ लगती दुकान नम्बर 50 व 51 के दुकानदार निर्मल तलवार, फुल पेमेंट के बाद रजिस्ट्री करवाकर मालिक बन गए हैं। निर्मल तलवार ने दोनो दुकानों के मात्र 10 लाख 80 हजार 988 रूपये (5 लाख 40 हजार 494 रूपये प्रत्येक दुकान) की पेमेंट नगर निगम कार्यालय में जमा करवाई थी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शहर के अलग-अलग एरिया के 17 अन्य ऐसे दुकानदार हैं, जिनमें से 13 ने मालिकाना हक लेने के लिए नगर निगम में फुल पेमेंट जमा करवा दी है। निगमायुक्त ने इन दुकानदारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्री करवा लें। उन्होंने शेष 4 दुकानदारों से भी अपील की है कि वे भी फुल पेमेंट जमा करवाकर अपनी रजिस्ट्री करवाएं और दुकान के मालिक बने।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना से सम्बंधित व नगर निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की पालना के लिए आवेदक बाध्य होंगे। भविष्य में कार्यालय नगर निगम करनाल की ऑडिट ब्रांच तथा चण्डीगढ़ मुख्यालय पर ए.जी. ऑडिट द्वारा पोस्ट ऑडिट के दौरान यदि कोई शुल्क या अन्य देय राशि नियमानुसार सम्बंधित भूमि को लेकर बकाया निकलती है, तो उसे भी 15 दिनो के अंदर-अंदर भरने के लिए आवेदक बाध्य होंगे। इसे लेकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र सत्यापित करवाकर नगर निगम कार्यालय में देना होगा।
निगमायुक्त ने नगर निगम की रेंट बेस दुकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने वाले आवेदकों से अपील करते कहा है कि वे उपरोक्त कार्य को निर्धारित समयावधि के अंदर-अंदर निपटा ले, ताकि कार्यालय द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
