
आरोपी से रूप्ये बरामद करने के लिए आरोपी को लिया गया है एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर
करनाल|| पुलिस अधीक्षक करनाल श्री शशांक कुमार सावन के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए जिला पुलिस की सदर बाजार पुलिस चौकी की टीम द्वारा एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी एक ही जमीन के फर्जी कागजात तैयार करके विभिन्न बैंकों से अलग-अलग समय पर पचास लाख रूप्ये का लोन लेकर बैंकों के साथ धोखाधडी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस चौकी सदर बाजार इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार की अध्यक्षता में टीम द्वारा आरोपी हरमीत पुत्र काबल सिंह वासी गांव बुढ़नपुर वीरान जिला करनाल को विश्वसनीय सूचना के आधार पर सेक्टर-12 करनाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ में जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास 80 कनाल जमीन है। आरोपी का भाई गुरकीरत विदेश जाने का इच्छुक था। विदेश जाने के लिए कई लाख रूप्ये की जरूरत थी। जिसके लिए आरोपियों ने अपनी जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर विभिन्न बैंको से बार-बार लोन लिया। जिसके बाद धोखाधडी के रूप्ये का इस्तेमाल करते हुए आरोपी का भाई गुरकीरत वर्ष 2019 में यात्रा वीजा पर कनाडा चला गया और वही पर सैटल हो गया। इसके अलावा दोनों भाई ऐसो आराम की जिंदगी के भी शौकीन हैं। प्रारम्भिक जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी का पिता भी इसी तरह से फर्जी कागजात पर बैंको से लोन लेकर धोखाधडी की वारदातों को अंजाम देता है। जो इस समय ऐसे अन्य मामलों में जेल में सजा काट रहा है।
इस वारदात के संबंध में शिकायतकर्ता जगनजोत कौर बैंस, बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ओल्ड ग्रेन मार्किट, करनाल ने दिसम्बर 2021 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय करनाल में आरोपी हरमीत सिंह व गुरकीरत सिंह पुत्र काबल सिंह वासी बुढनपुर वीरान जिला करनाल के खिलाफ एक शिकायत दी। जिसमें उसने बताया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले वर्ष 2015 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एनडीआरआई शाखा करनाल से अपनी करीब 80 कनाल खेती की जमीन पर बीस लाख रूप्ये का लोन लिया था। इसके बाद आरोपियों ने अपने पूर्व लोन को छुपाते हुए फर्जी कागजात तैयार करवाकर वर्ष 2016 में इण्डिन बैंक काछवा से दस लाख का लोन व दोबारा वर्ष 2016 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मॉडल टाउन करनाल से बीस लाख रूप्ये का लोन लिया था। इस प्रकार आरोपियों ने दो वर्ष के दौरान कुल पचास लाख रूप्ये का लोन लिया था। आरोपियों ने लोन लेते समय अपनी जमीन की जमाबंदी पर पूर्व लोन के बारे में इन्द्राज ना करवाकर, बेईमानी व बदनियती से जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर उनसे लोन लेकर बैंकों के साथ धोखाधडी करने व बैकों को आर्थिक नुकसान पंहुचाने के अपराध में थाना शहर करनाल में मुकदमा नम्बर 264 वर्ष 2022 धारा 406, 420, 422, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। आरोपी को आज पेश अदालत करके एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। दौराने रिमाण्ड आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। रिमाण्ड अवधि के दौरान आरोपी से धोखाधडी की रकम को बरामद किया जाएगा। इस मामले में अन्य लोगों की भी संलिप्तता की जांच की जाएगी। आरोपी के भाई गुरकीरत को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयाप्त कदम उठाए जाएंगे।
