
करनाल (विजय काम्बोज ) जिला कारागार करनाल में मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर कौर द्वारा स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 8 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसो का चयन किया गया और उसमें से 6 केसों में 6 के जुर्म कबूलने के बाद अंडरगोन किया गया।
सीजेएम ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है।
अथॉरिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 3 लाख रुपये से कम है ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। इस अवसर पर जिला जेल कारागार अधीक्षक अमित भादू , उप अधीक्षक सुश्री शैलाक्षी भारद्वाज भी उपस्थित थी। अधीक्षक अमित भादू ने सीजेएम को आश्वस्त किया कि हम सप्ताह में एक बार सभी कैदियों से पूछते रहते हैं कि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए ना हो तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा उसे निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
