नगरपालिका इंद्री के वार्डों के परिसीमन को लेकर राजपत्र प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर नागरिक दे सकते हैं आपत्ति व सुझाव

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इन्द्री(विजय काम्बोज ) नगरपालिका सचिव (इंद्री) मोहन लाल ने बताया कि हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम-9 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नगरपालिका इन्द्री के वार्डों के परिसीमन हेतु प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।
उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, तो उसे नगरपालिका कार्यालय इंद्री में भेजे जा सकते हैं, ताकि उपायुक्त  करनाल के माध्यम से किसी व्यक्ति से प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए आवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग / महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला को विचार हेतु भेज जा सकें।

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