मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता लेने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन करें आवेदन : नगराधीश अमन कुमार

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मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 7 आवेदन पत्रों को अपनी सिफारिश सहित सरकार को भेजा आर्थिक सहायता के लिए तथा 4 आवेदन पत्र रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण रखा लंबित और एक आवेदन पत्र के साथ मेडिकल बिल प्राप्त नहीं होने के कारण किया गया रद्द :- नगराधीश अमन कुमार
करनाल||  नगराधीश अमन कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए पारदर्शिता को और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष की सेवा को सरल पोर्टल पर शुरू कर दिया है। अब कोई भी गरीब व्यक्ति, जिनका आयुषमान या चिरायु कार्ड नहीं हैं, वह मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत सहायता लेने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। गत माह के दौरान जिला प्रशासन को 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 7 आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार को आर्थिक सहायता के लिए भेजा गया तथा 4 आवेदन पत्र रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण  लंबित रखा गया और एक आवेदन पत्र के साथ मेडिकल बिल प्राप्त नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया।
नगराधीश ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए पहले उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होता था, जिस पर उपायुक्त कार्यालय की ओर से कार्यवाही करने के लिए बाद उसे मुख्यालय भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब कोई भी सरल पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र की आईडी होनी चाहिए। साथ ही आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बंधित दस्तावेजों को भी आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। सरल पोर्टल पर आवेदन ही संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास चला जाएगा और जनप्रतिनिधियों द्वारा पांच दिन में इस आवेदन पर कार्यवाही कर सिफारिशों के साथ उपायुक्त के पास भेजना होगा। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय समिति व चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी, जिसके बाद संबंधित पात्र व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया व जिला परिषद की चेयर पर्सन के प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा, उप सिविल सर्जन डॉ. नरेश सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे