शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने करनाल में की मंडल के तीनों जिलों की जन सुनवाई

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शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने करनाल में की मंडल के तीनों जिलों की जन सुनवाई, पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनो से प्राप्त किए सुझाव, आयोग अपनी सिफारिश सहित जल्द सौंपेंगे सरकार को रिर्पोट:- आयोग के  अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश दर्शन सिंह।  
करनाल (विजय काम्बोज)  शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के  आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सभागार में जन सुनवाई की। इसमें करनाल मंडल के  अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों नामत: करनाल, पानीपत तथा कैथल जिलों से पिछडा वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनो के समूहों में काफी संख्या में आए और अपने सुझाव दिए तथा करीब 25 ज्ञापन सौंपें।
इस अवसर पर आयोग के  अध्यक्ष, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के  सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप के  पास सुझाव लेने तथा विचार जानने के लिए आए हैं कि  शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस अनुपात में आरक्षण दिया जाए। उन्होने स्पष्ट किया कि आयोग के लिए आप लोगो के विचार बहुत ही मुल्यवान है, उसी के आधार पर आयोग अपनी रिपॉट तैयार करेगा और अपनी सिफारिश सहित सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। उन्होंने कहा कि  आप अपने उपयोगी सुझाव दें और यदि कोई डाटा हो तो वह भी आयोग को उपलब्ध करवाएं जोकि  सिफारिशें देने में आयोग के  लिए बड़ा मददगार होगा।
उन्होनें बताया कि आयोग द्वारा जन सुनवाई के  लिए पब्लिक  नोटिस जारी किया गया था जिसके  अनुसार आज प्रात: करनाल मंडल में जन सुनवाई की गई। जबकि  दोपहर बाद 3:00 बजे अंम्बाला मंडल के  जिलों की जन सुनवाई अम्बाला के  पंचायत भवन में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 20 फरवरी को प्रात: साढे 11 बजे हिसार मंडल के  जिलों व 21 फरवरी को रोहतक  में रोहतक  मंडल के  जिलों की सुनवाई की जाएगी। आयोग ने करनाल में जन सुनवाई से पूर्व फरीदाबाद व गुरूग्राम मण्डल में लोगों के  सुझाव स्वीकार किए गए हंै।

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इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के  सदस्य श्री श्याम लाल जांगड़ा ने बताया कि  आयोग द्वारा 13 फरवरी से 20 फरवरी के  बीच मंडल मुख्यालयों पर पब्लिक  हियरिंग करके  आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इस जन सुनवाई का उद्देश्य यही है कि  शहरी स्थानीय निकायों में किस अनुपात में पिछड़ा वर्ग के  लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके  बारे में आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएं। सुझाव मिलने के  बाद यह आयोग राज्य सरकार को इस विषय पर अपनी सिफारिशें भेजेगा।
जन सुनवाई के दौरान हरियाणा कश्यप राजपूत महासभा, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, गौस्वामी समाज, प्रजापति, कुमार महासभा, पांचाल महासभा, सैन समाज की सभा सहित सहित अधिकतर प्रतिनिधियों ने आबादी के हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लिए शहरी स्थानीय निकायों की संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान की मांग की। इसके अतिरिक्त जातिगत जनगणना व क्रीमीलेयर पर भी सोचे जाने की बात रखी, जिस पर आयोग ने भरोसा दिलाया कि आप द्वारा रखी गई इन मांगों की समीक्षा करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट सिफारिश सहित सरकार को भेजी जाएगी। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष नंदलाल पांचाल ने बुके देकर आयोग के चेयरमैन का स्वागत किया तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में दिलवाए गए आरक्षण के लिए धन्यवाद किया।
जनसुनवाई में आयोग के  चेयरमैन के  अलावा सदस्य डॉक्टर एस के  गक्खड,नगराधीश अमन कुमार नगर निगम करनाल के  डी.एम.सी. अरूण कुमार तथा जिला की नगर पालिका के सचिव भी मौजूद रहे।

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